जम्मू : जम्मू कश्मीर की विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में सदन की कार्यवाही और संचालन तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए नियमों का एक मसौदा तैयार किया गया है। इसके लिए 8 सदस्य समिति का भी गठन किया गया है और इस समिति का नाम ‘नियम समिति’ रखा गया है। आगामी 4 फरवरी को इस पर सदन में चर्चा प्रस्तावित है।

जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नियमों तथा कार्यवाही संचालन के लिए एक नियम समिति का गठन किया गया है। इसमें इस समिति का नाम ‘नियम समिति’ रखा गया है, जिसमें 8 सदस्य शामिल किए गए हैं। इस पर आने वाले 4 फरवरी को यह नियम समिति सदन में चर्चा करेगी। नियम समिति के लिए तैयार मसौदे को 8 सदस्य समिति को विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया है।
विधानसभा नहीं पास कर सकती विधेयक
नियम समिति के सदस्यों को विचार विमर्श के लिए जो मसौदा उपलब्ध कराया गया है, उसे यह बताया गया है कि केंद्र शासित राज्य की विधानसभा कोई भी विधेयक पास नहीं कर सकती है। विधेयक का प्रस्ताव पारित करके इसे उपराज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि इस संबंध में समिति के सदस्यों के बीच सहमति होती है तो उसके लिए 8-10 दिनों के बाद पुनः इस पर बैठक होगी और विचार विमर्श होगा। यदि उप राज्यपाल से नियम समिति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो यह 3 मार्च 2025 से लागू कर दिया जाएगा।
कौन- कौन हैं सदस्य
इस 8 सदस्यों वाली नियम समिति के सदस्यों में मुबारक गुल (पूर्व कानून मंत्री), सैफुल्ला मीर (पूर्व सांसद), हसनैन मसूदी (पूर्व मंत्री), पवन कुमार गुप्ता, रणबीर सिंह पठानिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एमवाई तारिगामी, निजामुद्दीन भट्ट और मुजफ्फर इकबाल खान शामिल हैं। इस समिति की पहली बैठक 1 जनवरी और दूसरी बैठक 7 जनवरी 2025 को हुई थी। दूसरी बैठक में पहले चरण में मौजूद खामियों को दूर करने पर जोर दिया गया था।
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