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Pakistan decree Afghan refugees : अफगानी शरणार्थियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का फरमान, उसके बाद…

by Anand Mishra
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इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार ने अफगानी शरणार्थियों और अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारकों को 31 मार्च 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से देश नहीं लौटते, तो 1 अप्रैल 2025 से उनका जबरन निर्वासन शुरू किया जाएगा। यह कदम पाकिस्तान की अवैध विदेशी वापसी कार्यक्रम (आईएफआरपी) के तहत उठाया गया है, जिसे शहबाज शरीफ सरकार ने 1 नवंबर 2023 से लागू किया था।

पाकिस्तान सरकार का सख्त कदम

पाकिस्तान सरकार द्वारा यह निर्णय अफगान नागरिकों और अवैध शरणार्थियों के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों के तहत लिया गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च तक अफगान नागरिकों को अपनी मातृभूमि लौटने का समय दिया जाएगा। यदि वे स्वेच्छा से लौटने में विफल रहते हैं, तो 1 अप्रैल से उनका जबरन निर्वासन शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी अफगान नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा।

पाकिस्तान का आरोप और निष्कासन का कारण

पाकिस्तान सरकार लगातार अफगान नागरिकों को पाकिस्तान में हो रहे आतंकवादी हमलों और अपराधों के लिए दोषी ठहरा रही है। 2023 में पाकिस्तान ने अवैध अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए एक अभियान शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2023 के बाद से अब तक 8 लाख से अधिक अफगान नागरिक पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान लौट चुके हैं। पाकिस्तान में पहले से ही 30 लाख अफगान शरणार्थी थे, जिनमें अधिकांश 80 के दशक में आए थे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद लाखों अफगान नागरिकों ने पाकिस्तान और ईरान का रुख किया, और पाकिस्तान में 6 लाख से अधिक नए शरणार्थी पहुंचे हैं।

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