Palamu : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में तीन आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। षष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस मामलों के विशेष न्यायाधीश राज कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को तीनों दोषियों को 18 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
सजा पाने वालों में गढ़वा जिले के नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरिया निवासी संजीव पाल, पुरैनी निवासी आशीष कुमार और नगर ऊंटारी के ही राकेश कुमार गुप्ता शामिल हैं।
मामला 7 जून 2019 का है, जब तीनों अभियुक्त एक साथ मिलकर सफेद पिकअप वैन (जेएच03 डब्लू 3880) से गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वैन में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड़मा स्थित भगवती अस्पताल के पास वाहन को रोका और तलाशी के दौरान वैन से 110 पैकेट में कुल 112 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।
इस संबंध में डालटनगंज शहर थाना में तत्कालीन यातायात प्रभारी विजय प्रकाश के बयान पर तीनों आरोपितों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई।
Read Also: Palamu Crime: पलामू में जमीन विवाद में चली गोली, अधेड़ जख्मी

