RANCHI: रांची नगर निगम ने निजी लाभ के लिए अवैध रूप से संचालित किए जा रहे एक सामुदायिक भवन को सील कर दिया है। यह कार्रवाई वार्ड संख्या 22 हिंदपीढ़ी क्षेत्र में की गई है। जहां स्थानीय लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक उपयोग के लिए निर्मित भवन का नियमों को दरकिनार कर निजी कार्यक्रमों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
जांच में पाया गया था कि भवन में अवैध निर्माण कार्य कर उसे अमन कम्युनिटी हॉल के नाम से व्यावसायिक वेन्यू के रूप में संचालित किया जा रहा था। इस दौरान नगर निगम अधिनियम, नियमावली और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग संबंधी प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि भवन का मुख्य गेट बंद रखकर उसे निजी कब्जे में रखा जाता था। जिससे आम लोगों को सरकारी सामुदायिक भवन का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था।
सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाया नुकसान
निरीक्षण के दौरान यह तथ्य भी उजागर हुआ था कि पिछले 10 वर्षों से वार्ड पार्षद द्वारा अवैध संचालन, अनधिकृत निर्माण और निजी उपयोग के संबंध में निगम को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की गई है। नगर निगम की जांच में यह भी पाया गया कि सामुदायिक भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर है। भवन के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परिसर में स्थित शौचालय भी उपयोग के योग्य नहीं हैं।
स्पष्ट है कि भवन का उपयोग जनहित के बजाय निजी लाभ के लिए किया गया, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अपर नगर आयुक्त के निर्देश पर 29 दिसंबर 2025 को उक्त सामुदायिक भवन को सील कर दिया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सामुदायिक भवनों का निर्माण जनता के उपयोग और सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति के निजी व्यवसाय के लिए।

