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Ranchi News : JSSC- CGL परीक्षा से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सरकार और सफल अभ्यर्थियों को मिली राहत

by Mujtaba Haider Rizvi
RANCHI: सुप्रीम कोर्ट ने आलमगीर आलम और संजीव लाल की जमानत खारिज कर ट्रायल तेज करने का आदेश दिया, 32 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई तेज।
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Ranchi : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने JSSC-CGL परीक्षा मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से राज्य सरकार और सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

गौरतलब है कि इससे पहले 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में अहम फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा था। इसके बाद कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की और राज्य सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए।

अब सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जारी असमंजस पूरी तरह समाप्त हो गया है और राज्य सरकार को कानूनी रूप से मजबूती मिली है।

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