RANCHI: बेड़ो अंचल अंतर्गत मौजा-बेड़ो में महादानी मैदान की 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसके तहत उपरोक्त जमीन पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने या चलने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) पर रोक रहेगी। सूचना मिली थी कि रविवार को पड़हा समिति और आदिवासी समुदाय के धार्मिक संगठनों द्वारा हजारों की सख्या में हरवे हथियार के साथ बेडो थाना थानान्तर्गत मौजा बेड़ो खाता नं०-386, प्लॉट नं-989/2512, रकबा 1.05 एकड़ भूमि पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति या ग्राम सभा के द्वारा बिना पारित प्रस्ताव के घेराबंदी किया जाना है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त जमीन का एक बड़ा भाग महादानी मैदान में पड़ता है, जहां हर तरह के कार्यक्रम होते है। बच्चों के खेल का मात्र एक मैदान है।

इन चीजों पर रहेगी रोक
किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर उपरोक्त जमीन पर या इसके आसपास निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) रोक रहेगा। हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर उपरोक्त जमीन पर या इसके आसपास निकलने या चलने पर रोक रहेगी। किसी प्रकार धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर भी रोक लगाई गई है। किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल करने पर भी रोक रहेगी।

