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RBI Big Action : HDFC Bank और श्रीराम फाइनेंस पर ठोका लाखों रुपए जुर्माना

* देश के दोनों वित्तीय संस्थानों पर डिजिटल ऋणों और विदेशी निवेश से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई से वित्तीय जगत में हलचल मच गई है...

by Anand Mishra
RBI Big Action Against HDFC Bank
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News Delhi : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय नियमों का पालन न करने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख वित्तीय संस्थानों एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (Shriram Finance Limited) पर भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना डिजिटल ऋणों और विदेशी निवेश से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। इस कार्रवाई से वित्तीय जगत में हलचल मच गई है।

HDFC बैंक पर विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन का आरोप

RBI ने निजी क्षेत्र के दिग्गज HDFC बैंक पर 4.88 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, यह जुर्माना विदेशी निवेश से संबंधित कुछ निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। RBI ने इस मामले में पहले बैंक को एक ‘कारण बताओ नोटिस’ भी जारी किया था। नोटिस के जवाब में बैंक ने लिखित और मौखिक रूप से अपना स्पष्टीकरण पेश किया था। RBI ने बैंक के जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिसके चलते जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

श्रीराम फाइनेंस पर डिजिटल लोन नियमों की अनदेखी का आरोप

वहीं, दूसरी ओर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर 2.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने यह कार्रवाई ‘भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल लोन) निर्देश, 2025’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण की है। RBI ने 31 मार्च, 2024 तक की कंपनी की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद कंपनी को भी कारण बताओ नोटिस भेजकर यह पूछा गया था कि निर्देशों का उल्लंघन क्यों किया गया और क्यों न उस पर जुर्माना लगाया जाए।

तीसरे पक्ष के खाते से भुगतान बना जुर्माने का कारण

RBI के मुताबिक, श्रीराम फाइनेंस ने एक ग्राहक को दिए गए ऋण की राशि का भुगतान सीधे कंपनी के खाते में न करके एक तीसरे पक्ष के बैंक खाते के माध्यम से किया, जो कि RBI के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जुर्माने का उद्देश्य नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना

केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर लगाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संबंधित संस्थानों और उनके ग्राहकों के बीच हुए व्यक्तिगत लेनदेन या समझौतों की वैधता पर कोई निर्णय देना नहीं है। RBI की इस कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य वित्तीय संस्थानों द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है ताकि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और पारदर्शिता बनी रहे।

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