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Jamshedpur Raid : जमशेदपुर में स्कूलों के पास तंबाकू की बिक्री पर प्रशासन सख्त, दो दुकानों पर जुर्माना

एसडीओ धालभूम की कार्रवाई, COTPA Act के तहत स्कूल जोन में सख्ती बढ़ी

by Mujtaba Haider Rizvi
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Jamshedpur : डीसी अनन्य मित्तल के निर्देश पर धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार ने कदमा स्थित डीबीएमएस स्कूल के आसपास तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर सघन जांच अभियान चलाया। यह कार्रवाई COTPA Act, 2003 के तहत की गई, जो किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करता है। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद मंजर भी शामिल थे।

जांच के दौरान स्कूल के आसपास मौजूद कई दुकानों की गहनता से जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दो दुकानदारों को पकड़ा गया, जिन पर तत्काल जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य को चेतावनी दी गई।एसडीएम शताब्दी मजूमदार ने स्पष्ट किया कि स्कूल और कॉलेजों के आसपास इस तरह की गतिविधियां बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं और प्रशासन इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। उन्होंने आम लोगों से भी आग्रह किया कि वे यदि इस तरह की गतिविधि देखें तो प्रशासन को सूचित करें ताकि सभी मिलकर समाज को तंबाकू मुक्त बना सकें।यह अभियान आगे भी जिले के अन्य क्षेत्रों में जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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