Dhullu Mahto Assets : नई दिल्ली/धनबाद : झारखंड के धनबाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद ढुल्लू महतो की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सांसद से चार सप्ताह के भीतर अपनी पूरी संपत्ति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश आय से अधिक संपत्ति और बेनामी संपत्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया।

SIT On Dhullu Mahto : SIT गठन पर विचार, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन पर विचार कर रहा है। इसके लिए अदालत ने केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी मांगा है। अदालत ने साफ किया कि आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
याचिका में गंभीर आरोप
दायर जनहित याचिका (PIL) में यह आरोप लगाया गया है कि सांसद ढुल्लू महतो ने अपनी घोषित आय स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिनमें कई संपत्तियां बेनामी बताई जा रही हैं। पहले यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
Jharkhand Politics Today : धनबाद की राजनीति में हलचल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद की राजनीतिक फिजा गर्म हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे ‘भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक’ बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से ढुल्लू महतो पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर, सांसद के समर्थकों ने इस पूरी कार्रवाई को ‘राजनीतिक षडयंत्र’ करार देते हुए इसे चुनावी दबाव की रणनीति बताया है।
अगली सुनवाई तक जमा करना होगा संपत्ति का ब्यौरा
अब सांसद ढुल्लू महतो को चार सप्ताह के भीतर अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा। अदालत की अगली सुनवाई के दौरान यह देखा जाएगा कि घोषित आय और वास्तविक संपत्ति में कितना अंतर है और क्या मामला SIT जांच के लिए उपयुक्त है।