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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड का बकाया भुगतान करने का दिया आदेश

by Rakesh Pandey
High Court Order on Reservation
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नई दिल्ली : Supreme Court Orders Payment Dues Jharkhand : उच्च्तम न्यायालय ने झारखंड सरकार का 2005 से खनिज रॉयल्टी के मद में बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। इस बकाया राशि के लिए झारखंड सरकार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिज रॉयल्टी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे ऐतिहासिक फैसला बताया।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सोरेन ने इस फैसले को अपने और झारखंड के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत बताया।

सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। अब झारखंड को केंद्र से उसका बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ मिल जाएगा”।

उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। अब झारखंड को केंद्र से अपने बकाया के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये! हर झारखंडी के इस बकाये/अधिकार को आपकी लेकर अबुआ सरकार लगातार आवाज बुलंद कर रही थी।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लगातार इन बकाया राशि और हर झारखंडी के अधिकारों की वकालत करती रही है।

सोरेन ने आगे कहा, “हमें अब 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। यह भुगतान 12 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। राज्य के निवासियों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ इस पैसे का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाएगा, जिसका पूरा लाभ हर झारखंडवासी को मिलेगा!” फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी खुशी जताई है।

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