नई दिल्ली: इटली में प्रधानमंत्री मेलोनी की सरकार द्वारा बुधवार को सीनेट में सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है। इस कानून के लागू किए जाने के बाद सेरोगेसी को “यूनिवर्सल क्राइम” कहा गया है। इस कानून के अंतर्गत इटली में सरोगेसी पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगी। इटली में वर्ष 2004 से ही सेरोगेसी को अवैध माना जाता रहा है।

क्या कहता है नया कानून
इटली सीनेट में जियोर्जिया मेलोनी सरकार द्वारा पारित किया गया, नया कानून यह कहता है कि यदि कोई भी दंपत्ति सेरोगेसी का सहारा लेता है, तो इसे कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इटली में सेरोगेसी प्रतिबंधित होगी। वर्ष 2004 से ही इटली में सरोगेसी को अवैध माना जाता है, लेकिन अब इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस विषय की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे “यूनिवर्सल क्राइम” कहकर संबोधित किया जा रहा है।
इन दंपतियों के लिए होगी समस्या
इस कानून के लागू होने के बाद यह वैसे समलैंगिक एवं बांझपन की समस्या से जूझ रहे, दंपत्तियों के लिए गंभीर समस्या होगी, जो सरोगेसी के माध्यम से अपनी संतान के इच्छुक हैं।
इन देशों में प्रतिबंधित है सेरोगेसी
सरोगेसी को प्रतिबंधित करने वाला इटली पहला देश नहीं है, इसके पहले भी अन्य ऐसे कई देशों के उदाहरण है जिन्होंने सेरोगेसी को अवैध माना है और उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की सूची में फ्रांस और जर्मनी के साथ ही अन्य देशों के नाम भी शामिल हैं।
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