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UP Panchayat Election : 14 अगस्त से घर-घर चलाया जाएगा मतदाता बनाने का अभियान, बीएलओ देंगे दस्तक

UP Panchayat Election : मतदाता सूची के अद्यतन अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो।

by Anurag Ranjan
UP Panchayat Election 2026 - Gram Panchayat Restructuring and Abolition
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 (UP Panchayat Election) की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 अगस्त 2025 से प्रदेश भर में मतदाता सूची को अद्यतन करने और नए मतदाता जोड़ने का अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर नागरिकों से संपर्क करेंगे और पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएंगे।

29 सितंबर तक चलेगा अभियान

यह अभियान 14 अगस्त से शुरू होकर 29 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान एक बीएलओ को 800 मतदाताओं की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। खासतौर पर वे युवा, जो 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

प्रदेश में आगामी अप्रैल-मई 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए यह अभियान काफी अहम माना जा रहा है। यूपी की 57694 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगी। इसलिए मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने बीएलओ को दी है।

UP Panchayat Election : ऑनलाइन आवेदन की जांच करेंगे बीएलओ

राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बीएलओ न केवल घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे बल्कि ऑनलाइन आवेदन की जांच भी करेंगे। ऐसे लोग जो वोटर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उनकी जानकारी को भी बीएलओ सत्यापित कर सूची में शामिल करने का कार्य करेंगे।

मतदाता सूची के अद्यतन अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो। इस अभियान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और पंचायत अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

UP Panchayat Election : संशोधन करवा सकते हैं मतदाता

इस अभियान के दौरान पात्र व्यक्ति मतदाता पंजीकरण फॉर्म भरकर, पहचान पत्र और उम्र से संबंधित दस्तावेजों को बीएलओ को दिखा सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम गलती से छूट गया हो या सुधार की आवश्यकता हो, तो वह भी इस प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन करवा सकता है।

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