सेंट्रल डेस्क: क्या आप जानते हैं? 1 दिसंबर से सरकार सिम (Sim) कार्ड खरीदने के नियम में बदलाव किए गए हैं। ये नियम पहले 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाले थे, जिन्हें सरकार ने 2 महीने आगे बढ़ाकर अब 1 दिसंबर से लागू करने का निर्णय लिया है। अगर आप सिम कार्ड खरीदने वाले हैं, तो आपको इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। अगर ये नियम पता नहीं होंगे, तो आपको बाद में परेशान होना पड़ सकता है।
डीलर्स को पहले कराना होगा वेरिफिकेशन
नए नियम के अनुसार सिम (Sim) बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी।
अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया है।
अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा।
एक साथ अधिक संख्या में जारी नहीं होंगे सिम कार्ड
नए नियम के मुताबिक अब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया है। हालांकि, आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद कराता है तो वह नंबर 90 दिनों बाद ही दूसरे ग्राहक को जारी किया जाएगा।
फ्रॉड कॉल्स रोकने के लिए 52 लाख कनेक्शन किए गए ब्लॉक
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियम को लेकर कहा कि साइबर फ्रॉड, स्कैम और फ्रॉड कॉल को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने सिम कार्ड के नए नियम जारी किए हैं। फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक किया गया है। इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से सिम बेचने वाले 67 हजार डीलर्स को बैन किया गया है।
एक आइडी पर सीमित संख्या में ले सकेंगे सिम कार्ड
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब KYC प्रक्रिया के बिना नए सिम के कनेक्शन नहीं लिए जा सकेंगे साथ ही दूरसंचार विभाग ने कहा है कि एक आईडी पर लिमिटेड संख्या में सिम कार्ड लिए जा सकेंगे।
सिम कार्ड बेचने वालों को भी रजिस्टर्ड किया जायेगा और सिस्टम के तहत KYC की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। एक सिम कार्ड डीलर या कोई व्यक्ति जो सिम कार्ड बेचना चाहता है उसे वेरीफाई करना होगा और उन्हें सिम कार्ड पंजीकृत भी कराना होगा।
नियम उल्लंघन पर दस लाख जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल
नए नियमों में थोक में सिम कार्ड जारी करने को भी लेकर नियमों में बदलाव किये गए है। नए नियमों के अनुसार थोक में सिम कार्ड केवल तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब आप इसे व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
ग्राहक द्वारा बंद किये गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को 90 दिनों के बाद ही ऑपरेटर किसी अन्य को बंद किया गया नंबर जारी कर सकते है। सिम कार्ड के लिए लाये गए नए नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में दोषियों को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की भी सजा हो सकती है।