

स्पेशल डेस्क : सऊदी अरब जल्द ही रियाद में गैर-मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए एक शराब (Saudi Arabia Liquor) स्टोर खोलेगा। 70 से अधिक वर्षों में यह देश में खुलने वाली शराब की पहली दुकान होगी। इस दुकान के कस्टमर सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेटिक कर्मचारी होंगे। बीबीसी के मुताबिक, सऊदी अरब में शराबबंदी कानून 1952 से लागू है, जब किंग अब्दुलअजीज के एक बेटे ने नशे में एक ब्रिटिश राजनयिक की गोली डिप्लोमेट की हत्या कर दी थी।

कुछ हफ्तों के भीतर खुलेगी दुकान (Saudi Arabia Liquor)
रिपोर्ट के मुताबिक, दुकान के कुछ हफ्तों के भीतर खुलने की उम्मीद है। कस्टमर को एक मोबाइल एप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस कोड प्राप्त करना होगा और अपनी खरीदारी के साथ मासिक कोटा का पालन करना होगा। नया स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में स्थित होगा। इस इलाके में दूतावास स्थित हैं और यहां डिप्लोमेट्स रहते हैं। यह स्टोर सिर्फ ‘गैर-मुसलमानों के लिए होगा।’

आम नागरिकों के शराब पीने पर रोक
सऊदी अरब इस्लाम के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और इस्लाम में शराब पीना हराम है। इसी वजह से सऊदी ने आम नागरिकों के शराब पीने पर रोक लगा रखी है। यहां शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कोड़े मारने की सजा तक का प्रावधान है। इसके अलावा कुवैत, पाकिस्तान, ओमान, सोमालिया, लीबिया, ईरान और कतर में भी शराब पीने पर प्रतिबंध है।

शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून
सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून हैं, जिसके लिए सैकड़ों कोड़े, निर्वासन, जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। यहां तक प्रवासियों को भी निर्वासन का सामना करना पड़ता है। हालांकि सुधार के रूप में कोड़े मारने की सजा को बड़े पैमाने पर जेल की सजा से बदल दिया गया है। देश में शराब केवल डिप्लोमेटिक मेल के जरिए या ब्लैक मार्केट में उपलब्ध होती है।
21 साल से कम उम्र के लोग नहीं आ सकेंगे
वहीं, शराब दुकान में 21 साल से कम उम्र के लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही स्टोर के अंदर उचित कपड़े पहनने होंगे। इसके अलावा शराब खरीदने की महीने में सीमा तय है। यानी एक राजनायिक महीने में उस सीमा के अनुसार ही शराब ले सकता है। हालांकि, कहा जा रहा है कि ये नियम सख्त नहीं होंगे।
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