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Jharkhand High Court : विधायक सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि बढ़ी

by Anand Mishra
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को जदयू विधायक सरयू राय को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि 10 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय दिया है।

सरयू राय को मिली बड़ी राहत

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सरयू राय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अपनी दलीलें पेश की। पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक के आदेश का विस्तार मिलना सरयू राय के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में आरोप

मई 2022 में रांची के डोरंडा थाना में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव द्वारा विधायक सरयू राय के खिलाफ गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि सरयू राय ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से गोपनीय दस्तावेजों की चोरी की और आपराधिक साजिश रचने का प्रयास किया। इस मामले में रांची के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।

कोर्ट में चुनौती

विधायक सरयू राय ने इस आरोप पत्र को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अदालत से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए। इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

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