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Hostel/Lodge : हॉस्टल-लॉज संचालक हो जाएं अलर्ट, लाइसेंस नहीं लिया तो लग जाएगा ताला

by Vivek Sharma
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रांची : झारखंड की राजधानी रांची में अवैध रूप से हजारों की संख्या में हॉस्टल-लॉज चल रहे हैं। अब संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम सख्त हो गया है। हालांकि, सख्ती से पहले उसने संचालकों को जल्द से जल्द लाइसेंस ले लेने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, हॉस्टल लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज और फोटो भी मांगे हैं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में पहले हॉस्टल व लॉज पर फाइन लगाया जाएगा। इसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने पर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया जाएगा।

25 हजार की लगेगी पेनाल्टी

हॉस्टल-लॉज का लाइसेंस नहीं होने पर जांच के दौरान पहली बार 25,000 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद दूसरी बार पेनाल्टी के साथ रिमाइंडर भेजा जाएगा। वहीं तीसरी बार भी 25,000 रुपये की पेनाल्टी के साथ रिमाइंडर भेजने का प्रावधान है। इसके बाद नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए हॉस्टल-लॉज को सील करेगा।

दो दर्जन ने किया आवेदन

नगर निगम ने संचालकों के लिए आम नोटिस जारी किया है। इसके तहत हॉस्टल और लॉज संचालकों को लाइसेंस लेने की अपील नगर निगम ने की है। इतनी चेतावनी के बावजूद करीब दो दर्जन संचालकों ने ही लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। इससे समझा जा सकता है कि इन संचालकों को निगम की कार्रवाई का ज्यादा डर नहीं है। अधिकतर लोग नियमों को ताक पर रखकर हॉस्टल-लॉज का संचालन कर रहे हैं। वहीं हॉस्टल-लॉज में रहने वाले स्टूडेंट्स की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। चूंकि लाइसेंस के लिए उन्हें कई मानकों पर खरा उतरना है। बता दें कि पूरे शहर में 4000 से अधिक हॉस्टल व लॉज का संचालन किया जा रहा है।

पुराने भवनों को नक्शा जरूरी नहीं

हॉस्टल लाइसेंस के आवेदन के लिए भवन का नक्शा जरूरी है। लेकिन ये नियम 2013 से पहले बने भवनों के लिए लागू नहीं होगा। हालांकि नगर निगम पूरे शहर में बिना नक्शा के बने भवनों को रेगुलराइज करने की तैयारी में है। इसके बाद धीरे-धीरे सभी भवनों को रेगुलराइज किया जाएगा। फिलहाल संचालकों को इस नियम से छूट दी गई है।

लाइसेंस के लिए ये हैं जरूरी

भवन का नक्शा
आधार कार्ड
पैन कार्ड
होल्डिंग टैक्स रसीद
वेस्ट यूजर चार्ज रसीद
बिल्डिंग की फोटो
सीसीटीवी की फोटो
फायर फाइटिंग की फोटो
एंट्रेंस गेट की फोटो
हॉस्टल के बाहर लगा नेमप्लेट

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