पटना: बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मोकामा फायरिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
मोकामा फायरिंग मामला
22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें अनंत सिंह बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनके एक समर्थक घायल हो गए थे। इस घटना के बाद अनंत सिंह ने 24 जनवरी को बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया था।
कोर्ट का निर्णय
एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल में ही रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब आ चुका है।
समर्थकों की प्रतिक्रिया
अनंत सिंह के समर्थकों में इस फैसले को लेकर निराशा है। उनका कहना है कि ऊपरी अदालत में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की जाएगी।
पुलिस की कार्रवाई
मोकामा फायरिंग मामले में पुलिस ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने सोनू और रोशन को गिरफ्तार कर फुलवारी जेल भेज दिया है। मोनू की गिरफ्तारी के लिए STF की छापेमारी जारी है।
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