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Jharkhand High Court stay on ADL election : हाईकोर्ट के स्टे से थमा एडीएल सोसाइटी का चुनावी विवाद, अब कोर्ट के आदेश तक नहीं होगा चुनाव

* वाई ईश्वर राव की याचिका पर अदालत का हस्तक्षेप, दोनों पक्षों के बीच वार्ता विफल...

by Anand Mishra
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Jamshedpur (Jharkhand) : लौहनगरी जमशेदपुर की चर्चित एडीएल सोसाइटी का लंबे समय से चल रहा प्रबंधन और चुनाव विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल थमता नजर आ रहा है। शुक्रवार को हाईकोर्ट रांची ने वाई ईश्वर राव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक (स्टे) लगा दी है।

चुनाव के बाद से विवाद, मारपीट तक पहुंचा मामला

यह विवाद 3 जुलाई 2022 को हुए चुनाव के बाद शुरू हुआ था, जब वाई ईश्वर राव अध्यक्ष निर्वाचित हुए और के. गुरुनाथ राव ने चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। यह विरोध इतना बढ़ा कि 20 अप्रैल 2025 को मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा।

जिला प्रशासन ने एसडीओ को सौंपी थी सुलह की जिम्मेदारी

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एसडीओ शताब्दी मजुमदार को विवाद निपटाने और चुनाव प्रक्रिया को दोबारा संचालित करने की जिम्मेदारी दी।कई दौर की बातचीत के बावजूद दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। हाल ही में शुक्रवार को एसडीओ कार्यालय में हुई वार्ता भी विफल रही।अब 19 जुलाई को दोबारा वार्ता की तिथि तय की गई है।

हाईकोर्ट में दायर याचिका पर रोक, चुनाव प्रक्रिया पर विराम

इस बीच वाई ईश्वर राव ने 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज की गई थी। शुक्रवार को अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीएल सोसाइटी के चुनाव पर अंतरिम रोक (स्टे) लगा दी है। इसका मतलब है कि अब कोर्ट के अगले आदेश तक कोई चुनावी गतिविधि नहीं हो सकेगी।

वाई ईश्वर राव गुट में खुशी, विपक्ष की रणनीति पर सस्पेंस

हाईकोर्ट के आदेश से वाई ईश्वर राव गुट में राहत की लहर है। उन्होंने शुक्रवार को सोसाइटी परिसर में प्रेस वार्ता कर इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि अब कानून के मुताबिक ही चुनाव की अगली प्रक्रिया होगी।वहीं गुरुनाथ राव गुट की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि वे भी कोर्ट में जवाबी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं।

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