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Chaibasa Consumer Court Order : Jio store को लगा झटका, iPhone नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने ठोका 30 हजार रुपए जुर्माना

by Anand Mishra
Chaibasa Jio Store Fine
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Chaibasa (Jharkhand) : पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा) जिले में उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने नीमडीह स्थित एक जिओ स्टोर पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला ग्राहक से पूरी रकम लेने के बावजूद आईफोन 13 नहीं देने के मामले में लिया गया है। इसके अलावा, स्टोर को ग्राहक से ली गई पूरी 64,900 रुपये की राशि भी लौटानी होगी।

दशरथ गोप नामक ग्राहक, जो गीतीलादेर, तांतनगर के निवासी हैं, ने 12 जनवरी 2024 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चाईबासा में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने नीमडीह के जिओ स्टोर से आईफोन 13 (128 जीबी, नीले रंग का) खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक से फाइनेंस कराया था और फोन की पूरी कीमत 64,900 रुपये स्टोर को चुका दी थी।

पैसे और फोन दोनों नहीं दिए, थक-हारकर कोर्ट गए

दशरथ गोप ने बताया कि स्टोर प्रबंधन ने उन्हें कुछ दिनों में फोन देने का वादा किया था, लेकिन बाद में न तो उन्हें फोन दिया गया और न ही उनके पैसे लौटाए गए। स्टोर के पुराने मैनेजर के बाद नए मैनेजर ने भी उन्हें केवल आश्वासन दिया, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। आखिरकार, निराश होकर दशरथ गोप ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

ऑनलाइन धोखाधड़ी का दोषी पाया गया स्टोर

इस मामले की सुनवाई उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और सदस्य श्रीमती देवश्री चौधरी की पीठ ने की। आयोग ने 23 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए जिओ स्टोर को उपभोक्ता के प्रति सेवा में कमी और ऑनलाइन धोखाधड़ी का दोषी पाया। आयोग ने स्टोर को आदेश दिया है कि वह दशरथ गोप को उनकी पूरी राशि 64,900 रुपये तत्काल लौटाए और उन्हें हुई परेशानी के लिए 30,000 रुपये का अतिरिक्त हर्जाना भी दे।

आजकल उपभोक्ता आयोग में खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी, सेवा में कमी और ऑनलाइन जालसाजी से जुड़े मामलों की सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन की जाती है, जिससे ग्राहकों के लिए न्याय पाना आसान हो गया है।

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