

RANCHI (JHARKHAND): रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव के साथ अधिकारी शहर के कई इलाकों का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने शहर में वेंडिंग जोन के विकास, अतिक्रमण मुक्त अभियान तथा सफाई व्यवस्था को लेकर निगम अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया। इतना ही नहीं उन्होंने शहर की सफाई की मॉनिटरिंग सभी सहायक प्रशासकों और वार्ड सुपरवाइजरों को 24×7 करने का आदेश दिया। साथ ही जल-जमाव वाले क्रिटिकल जोन पर विशेष निगरानी और समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

निरीक्षण की शुरुआत मोरहाबादी एमटीएस क्षेत्र से हुई, जहां प्रशासक ने सभी कंडम वाहनों को तत्काल हटाने का आदेश दिया। साथ ही एमटीएस के सामने की सड़क को पाथवे के रूप में विकसित करने और पेवर ब्लॉक लगाने को कहा। खाली कराए गए अतिक्रमण क्षेत्र को घेराबंदी कर संरक्षित करने की बात भी उन्होंने कही।

दिहाड़ी मजदूरों के लिए बनेगा शेड
मोरहाबादी लेबर चौक के पास दिहाड़ी मजदूरों के लिए शेड युक्त लेबर चौक विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। वहीं, करमटोली चौक से अंतू चौक होते हुए बोड़ेया तक के मुख्य मार्ग पर विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बरियातू पहाड़ क्षेत्र में मैदान के एक हिस्से को वेंडिंग जोन में विकसित करने तथा पहाड़ क्षेत्र में सघन अतिक्रमण जांच और कार्रवाई के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया गया। सभी भवनों की जांच, अस्थाई संरचनाओं को हटाना और सरकारी भूमि पर साइन बोर्ड लगाने का निर्देश भी प्रशासक ने दिया।

सुरेंद्रनाथ स्कूल के पास वेंडिंग जोन
सुरेंद्रनाथ स्कूल के समीप प्रस्तावित वेंडिंग जोन के कार्य को तेज करने, निर्माणाधीन भवन की जांच और संभावित दुर्घटना की स्थिति में कार्य रोकने और सील करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लोयला मैदान, पुरुलिया रोड के पास भी वेंडिंग जोन विकसित करने का निर्देश मिला। सर्जना चौक से कांटाटोली तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने की भी योजना बनाई गई।
नियम विरुद्ध निर्माण पर श्री गोयल टावर सील
रांची नगर निगम ने हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन ‘श्री गोयल टावर’ को भवन प्लान से विचलन के कारण सील कर दिया है। यह कार्रवाई अपर प्रशासक संजय कुमार के निर्देश पर की गई। वार्ड 26 के प्लॉट संख्या एमआईजी-एम/2 में स्थित इस भवन को पूर्व में 19.01.2022 को स्वीकृत प्लान (जी+3 आवासीय भवन) के तहत निर्माण की अनुमति मिली थी, जिसकी वैधता 19.01.2025 तक थी। लेकिन निर्माण कार्य रीवैलिडेशन कराए बिना जारी रहा और निरीक्षण में पाया गया कि आवासीय भवन के स्थान पर व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम ने 15 अप्रैल और 22 अगस्त 2025 को निरीक्षण के बाद भवन मालिक को नोटिस जारी कर निर्माण रोकने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और निर्माण कार्य जारी रहा, जो स्पष्ट रूप से भवन निर्माण उपविधियों का उल्लंघन है।
