

RANCHI: रांची जिले के कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिम्स–2 के 200 मीटर परिधि में प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार, रिम्स 2 का सीमांकन और फेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के भीतर प्रवेश की कोशिशें की जाने लगीं। प्रशासन को आशंका है कि इससे शांति एवं विधि-व्यवस्था भंग हो सकती है।

जारी आदेश के तहत 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि) तथा हरवे हथियार (लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि) लेकर चलने पर रोक होगी। इसके अलावा किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन भी निषिद्ध रहेगा। यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

