

Ranchi CIVIL Court News : रांची : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के निर्देश पर आगामी 13 सितंबर को रांची सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित गति से निपटाना है। यह पहल उन पक्षकारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो लंबे समय से अपने मुकदमों के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

Ranchi CIVIL Court News : झालसा और डालसा के मार्गदर्शन में तैयारी पूरी
इस राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की देखरेख डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) के अध्यक्ष सह न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-एक के मार्गदर्शन में की जा रही है। डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर इसकी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों और व्यक्तियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। अब तक न्यायिक पदाधिकारियों, न्यायिक दंडाधिकारियों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों, नोडल पुलिस पदाधिकारियों और पीएलवी (पैरा लीगल वालंटियर्स) के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा, विभिन्न बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ भी समन्वय स्थापित करने के लिए बैठकें चल रही हैं, ताकि उनसे संबंधित मामलों को भी लोक अदालत में शामिल किया जा सके।

किन मामलों का होगा निपटारा
डालसा सचिव रवि भास्कर ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें वे मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में लंबे समय से लंबित हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है:

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के मामले: इन मामलों में पीड़ित पक्ष को त्वरित मुआवजा दिलाना संभव होगा।
पारिवारिक विवाद: वैवाहिक विवाद, तलाक के मामले और भरण-पोषण से संबंधित मामलों को आपसी समझौते से सुलझाया जाएगा।
चेक बाउंस (Negotiable Instruments Act) के मामले: छोटे वित्तीय विवादों का समाधान आसानी से किया जा सकेगा।
बैंक ऋण वसूली के मामले : बैंकों और कर्जदारों के बीच सुलह कराई जाएगी।
श्रम विवाद : मजदूरों और नियोक्ताओं के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।
आपराधिक मामले (Compoundable Offences) : छोटे-मोटे आपराधिक मामलों में भी समझौता कराया जा सकता है।
Ranchi CIVIL Court News : पक्षकारों को भेजे जा रहे हैं नोटिस
राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए मामलों को चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है। न्यायालयों द्वारा उन मामलों की सूची तैयार की जा रही है, जिनमें सुलह की संभावना है। इन मामलों के पक्षकारों को अब नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें उन्हें 13 सितंबर को लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का अवसर दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि दोनों पक्ष अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव के समाधान तक पहुंचें।
