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India Post Speed Post Merger : डाक सेवाओं में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से रजिस्टर्ड पोस्ट का स्पीड पोस्ट में विलय, जानें नई दरें और नियम

अब सभी पंजीकरण केवल स्पीड पोस्ट सेवा के तहत होंगे

by Vivek Sharma
SPEED POST
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Ranchi (Jharkhand) : भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने देश की डाक सेवाओं में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये बदलाव आगामी 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। जीपीओ के वरिष्ठ डाक मंडल अधीक्षक रूपक कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने आम जनता, व्यवसायी और संस्थाओं से अपील की है कि वे भविष्य की बुकिंग इन्हीं संशोधित दरों और नियमों के अनुसार कराएं।

पंजीकरण शुल्क पांच रुपए

इस बदलाव के तहत, सबसे अहम निर्णय पारंपरिक रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में विलय करना है। इसका मतलब है कि अब सभी तरह के पंजीकरण केवल स्पीड पोस्ट सेवा के तहत ही किए जाएंगे। इसके लिए पंजीकरण शुल्क मात्र पांच रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए नई पहल

डाक विभाग ने सेवाओं को और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब सुरक्षा को देखते हुए ओटीपी आधारित डिलीवरी सुविधा भी शुरू की गई है। इस सुविधा के लिए प्रत्येक लेख पर अतिरिक्त पाँच रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क देना होगा। इसके अलावा, बीमा (Insurance) की सुविधा अब केवल स्पीड पोस्ट के तहत भेजे गए लेखों (दस्तावेज़ और पार्सल) के लिए ही उपलब्ध रहेगी।

स्पीड पोस्ट की नई दरों का संक्षिप्त विवरण

जीपीओ के वरिष्ठ डाक मंडल अधीक्षक रूपक कुमार सिन्हा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट की नई दरें प्रभावी होंगी। 50 ग्राम तक की वस्तुओं के लिए, स्थानीय शुल्क ₹19 निर्धारित किया गया है, जबकि 200 किमी से अधिक की दूरी के लिए यह ₹47 होगा। 51 से 250 ग्राम तक की वस्तुओं को 200 किमी तक भेजने के लिए ₹59 और 2000 किमी से अधिक की दूरी के लिए ₹77 का शुल्क लगेगा। वहीं, 251 से 500 ग्राम तक की डाक सामग्री पर दूरी के अनुसार ₹28 से ₹93 के बीच शुल्क देना होगा। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी दरों पर जीएसटी अतिरिक्त लगेगा।

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