
RANCHI (JHARKHAND): रिम्स में अव्यवस्था को लेकर पीआईएल मामले में स्टेट की ओर से एफिडेविट जमा नहीं कराया गया है। अब हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को होने वाली गवर्निंग बॉडी की मीटिंग भी आब्जर्वर रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय की निगरानी में ही कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं आब्जर्वर के लिए राज्य सरकार को सभी इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए है। वहीं जीबी मीटिंग का एजेंडा सभी मेंबर्स के अलावा आब्जर्वर को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 10 अक्टूबर को पीआईएल मामले में अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि 19 सितंबर को हाईकोर्ट में पीआईएल मामले में सुनवाई हुई थी। जिसमें एक हफ्ते के अंदर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया था। एक हफ्ते बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया गया। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर 13 सितंबर को जीबी की बैठक रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में हुई थी। जिसमें हाईकोर्ट द्वारा बताए गए 16 एजेंडों पर चर्चा के बाद पास कर दिया गया था।

