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JHARKHAND HEALTH NEWS: झारखंड में तीन कफ सिरप पर स्वास्थ्य विभाग ने लगाया बैन, डीईजी की अधिक मात्रा पाए जाने पर अलर्ट जारी

RANCHI NEWS: झारखंड में DEG की अधिकता वाले तीन कफ सिरप पर रोक, बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने क्रय-विक्रय पर लगाया प्रतिबंध।

by Vivek Sharma
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RANCHI: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबरों के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए तीन कफ सिरप के उपयोग के साथ खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के स्टेट लैब द्वारा इन दवाओं में डाई इथाइल ग्लाइकॉल की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा की पुष्टि की गई। बैन किए गए सिरप में कोल्डरिफ सिरप (श्रेसन फार्मास्यूटिकल,कांचीपुरम,तमिलनाडु), रेस्पीफ्रेश टीआर सिरप (रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्रा लि, अहमदाबाद,गुजरात) और रिलीफ सिरप (शेप फार्मा प्रा लि, सुरेंद्रनगर,गुजरात) शामिल है।

तय से अधिक मात्रा में डाई इथाइल ग्लाइकॉल

इन दवाओं में डाई इथाइल ग्लाइकॉल की मात्रा तय मात्रा से अधिक पाई गई, जो कि शरीर के लिए खतरनाक है। खासकर बच्चों में यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं या मृत्यु का कारण बन सकती है। झारखंड राज्य औषधि निदेशालय ने सभी ड्रग इंस्पेक्टरों, थोक विक्रेताओं और खुदरा फार्मेसियों को निर्देश दिया है कि इन दवाओं का उपयोग और विक्रय पूर्ण रूप से बंद किया जाए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। वहीं अभियान चलाकर सैंपलिंग करें और रिपोर्ट निदेशालय को भेजें।

ड्रग इंस्पेक्टर को तुरंत दे सूचना

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कहीं भी इन प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पाई गई तो संबंधित संस्थान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनता से भी अपील की गई है कि यदि उनके पास इन कफ सिरप की कोई बोतल मौजूद है तो उसका उपयोग तुरंत बंद करें और नजदीकी ड्रग इंस्पेक्टर या अस्पताल को इसकी जानकारी दें। किसी भी तरह की सूचना विभाग की वेबसाइट पर दे सकते है।  

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