RANCHI: रांची जिला प्रशासन ने दीपावली के दौरान आगजनी और आपातकालीन स्थितियों से बचाव के लिए पटाखा विक्रेताओं के साथ आम लोगों से विशेष अपील की है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार रांची ने स्पष्ट कहा है कि सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम के नंबर 0651-2215855, 8987790664, 7667985619 और 7070440888 पर संपर्क किया जा सकता है।

निर्धारित स्थलों पर करे पटाखा बिक्री
प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पटाखा विक्रेताओं को केवल पूर्व निर्धारित स्थल पर ही बिक्री करने की अनुमति होगी। बिक्री शुरू करने से पहले अग्निशमन विभाग और प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। बाजार, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखे बेचने पर रोक लगाई गई है। केवल ऐसे पटाखों की बिक्री करने की अनुमति होगी जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि स्तर वाले पटाखों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।
ये भी ध्यान रखें पटाखा विक्रेता
विक्रेताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके पंडालों में बिजली की वायरिंग किसी प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन द्वारा आईएसआई मार्क वाले कॉपर तार से ही की गई हो। पंडाल के आसपास पानी, बालू और अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट भी रखना अनिवार्य होगा। नाबालिग बच्चों को बिक्री कार्य में शामिल करने की सख्त मनाही है।
लोगों से जिला प्रशासन की अपील
वहीं आम नागरिकों के लिए भी प्रशासन ने कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें और उन्हें घरों के अंदर या सार्वजनिक सड़कों पर न जलाएं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे जलाते समय न छोड़ें और जलाते समय लंबी लकड़ी या फुलझड़ी का ही प्रयोग करें। अगर पटाखा न फटे तो उसे हाथ न लगाकर पानी डालकर निष्क्रिय कर दें।
आसपास में रखें ये सामान
सुरक्षा की दृष्टि से ढीले कपड़े न पहनें और पास में पानी, बालू व कंबल अवश्य रखें। आग लगने की स्थिति में जमीन पर लेटकर लुढ़कने की सलाह दी गई है। बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों को खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने को कहा गया है ताकि जलते पटाखों से कोई हादसा न हो सके।