RANCHI: रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध रूप से बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बाजार शाखा की टीम ने इसे लेकर विशेष अभियान चलाया। अभियान के क्रम में अवैध रूप से दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर-फ्लैक्स को हटाया गया। इतना ही नहीं संचालकों पर फाइन भी लगाया गया। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 600 के तहत 25,000 प्रति संस्थान पर जुर्माना लगाया है।
प्रशासक का सख्त निर्देश
झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना विज्ञापन लगाने पर रोक है। कोई भी व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, खंभा, कियोस्क, संरचना, वाहन, नियोन साइन या स्काई साइन पर या उसके ऊपर, किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन स्थापित, प्रदर्शित नहीं कर सकता है। न ही किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान से दिखाई देने वाले किसी भी तरीके से कोई विज्ञापन सार्वजनिक दृष्टि में प्रदर्शित करेगा, जब तक कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त न हो।
इन पर जुर्माना लगाया
कचहरी रोड
जीवा स्वीपर
गोविन्दा स्वीपर
रघुवीर स्वीपर
विशाल स्वीपर
अजय स्वीपर
दीपक स्वीपर
भोला स्वीपर
द ब्लैकबोर्ड, टीवीएस शोरूम के ऊपर, द्वितीय तल, डंगरा टोली चौक, पुरुलिया रोड
अतिक्रमण के विरुद्ध चला अभियान
शहर को अतिक्रमण-मुक्त, जाम-मुक्त और सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से रांची नगर निगम द्वारा निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को इनफोर्समेंट टीम नेमौलाना आजाद चौक से कांटाटोली चौक तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की। अभियान के दौरान लगभग 20 अस्थाई संरचनाओं को हटाया गया। साथ ही बांस-बल्ली, बेंच व अन्य अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त किया गया। अतिक्रमणकारियों को भविष्य में पुनः उक्त स्थल पर दुकान लगाने अथवा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी गई।

