बिजनेस डेस्क: एयर इंडिया पर देश के एविएशन रेगुलेटर ने तगड़ा जुर्माना (Air India fined 1 crore 10 lakh) लगाया है। डीजीसीए ने बुधवार को बताया कि कुछ लंबे रूट पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक एयरलाइन स्टाफ से वॉलन्टियर सिक्योरिटी रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले की डिटेल में जांच की गई। नतीजे के बाद DGCA ने ये फैसला लिया।
सूत्रों ने बताया कि यह मामला एक पायलट के नॉन-स्टॉप बेंगलुरु-सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट को उड़ाने से इनकार करने से जुड़ा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पायलट ने फ्लाइट में पर्याप्त इमरजेंसी ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उड़ान भरने से इनकार कर दिया था।
एयरलाइन ने नहीं किया नियमों का पालन
एयर इंडिया के B777 में कमांडर रहे एक पायलट ने इस बारे में पिछले साल 29 अक्टूबर को शिकायत की थी। DGCA ने कहा कि शिकायत की व्यापक जांच में यह पाया गया कि एयरलाइन ने नियमों का पालन नहीं किया। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयरलाइन एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नियामक ने एक हफ्ते में दूसरी बार एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है।
बयान में क्या कहा गया (Air India fined 1 crore 10 lakh)
बुधवार को जारी बयान के अनुसार, नियामक को एयरलाइन एक पूर्व कर्मचारी से शिकायत मिली थी कि एयरलाइन ने आपातकालीन ऑक्सीजन आपूर्ति की अनिवार्य व्यवस्था के बिना अमेरिका के लिए बोइंग 777 विमान का परिचालन किया। नियामक ने रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जांच की। इसमें कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। डीजीसीए ने कहा कि जांच में प्रथमदृष्ट्या एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का पता चलता है। इसके बाद एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
कार्रवाई पर क्या बोली एयर इंडिया?
एयर इंडिया ने DGCA की कार्रवाई पर असहमति जताई है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, “हम DGCA के आदेश से असहमत हैं। उठाए गए मामलों की एक्सपर्ट्स के साथ एयर इंडिया ने गहन जांच की, तो पता चला कि सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हम आदेश का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। हम उपलब्ध विकल्पों की समीक्षा करेंगे। इसमें अपील करने का हमारा अधिकार और साथ ही इसे नियामक के समक्ष उठाने का अधिकार भी शामिल है।’’
पिछले सप्ताह भी लगा था जुर्माना
डीजीसीए ने पिछले सप्ताह एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30 लाख का जुर्माना लगाया था। दोनों एयरलाइन कंपनियों पर आरोप था कि उन्होंने 6 नवंबर 2023 को डीजीसीए मुख्यालय में आयोजित लो विजिविलिटी ऑपरेशन और कोहरे पायलटों के रोस्टर के संबंध में निर्देशों का पालन करने में ढिलाई बरती गई।
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