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जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की वीसी डॉ अंजिला गुप्ता सहित राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्ति को झारखंड हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

by The Photon News Desk
Dr. Anjali Gupta Jamshedpur
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जमशेदपुर-रांची/Appointment of Vice Chancellor :  जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ अंजिला गुप्ता सहित राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें से एक विश्वविद्यालय के कुलपति से पहले ही इस्तीफा ले लिया गया है़। वर्तमान में चार लोग अपने पद पर सेवा दे रहे हैं।

सोमवार को इस मामले में सुनवाई होने वाली थी। बेंच बदलने के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। आगामी चार मार्च को इस मामले में सुनवाई की नई तिथि निर्धारित की गई है। इस मामले के याचिकाकर्ता अंजनी कुमार पांडेय का आरोप है कि राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज कुमार चौधरी ने द फोटोन न्यूज को बताया कि आगामी चार मार्च को सुनवाई की नई तिथि निर्धारित की गई है। याचिका में कुलपति के पद पर चुने गये लोगों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। पहले यह मामला न्यायमूर्ति राजेश शंकर की बेंच में लंबित था। अब इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की बेंच में होनी है।

याचिकाकर्ता ने इन्हें बनाया प्रतिवादीद स्टेट ऑफ झारखंड द यूनियन ऑफ इंडिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा प्रिंसिपल सेक्रेटरी राज्यपाल ओएसडीजे, समन्वयक खोज एवं चयन समिति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार यूजीसी कुलसचिव, झारखंड राज्य ओपेन यूनिवर्सिटी कुलसचिव, रांची विवि कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी

कुलसचिव, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कुलसचिव, जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी प्रो डॉ टीएन साहू, वीसी, झारखंड राज्य ओपेन यूनिवर्सिटी प्रो सुखदेव भोई, वीसी, बिनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी प्रो अजीत कुमार सिन्हा, वीसी, रांची विवि डॉ तपन कुमार सांडिल्या, वीसी, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि डॉ अंजिला गुप्ता, वीसी, जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी

पहले ही हटाये जा चुके हैं प्रो सुखदेव भोई धनबाद स्थित बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सुखदेव भोई को कुलपति के पद से पहले ही हटाया जा चुका है। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें गत अक्टूबर 2023 में पद मुक्त कर दिया था। भोई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे।

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