Atul Subhash Sucide Case: AI इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। अतुल की मौत को लेकर पत्नी निकिता सिंघानिया के परिवार का पहला बयान सामने आ गया है। परिवार ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए हुए कहा कि हम दोषी नहीं हैं, अतुल की मौत का हमें बेहद दुख है।
गौरतलब है कि बेंगलुरु पुलिस ने इंजीनियर की मौत के बाद पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां, भाई और चाचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 108 और 3(5) के तहत की गई है। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर बड़ी संख्या में दुख प्रकट करते दिखाई दे रहें है।
निकिता के परिवार का बयान
अतुल सुभाष की मौत पर उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया के परिवार ने गहरा दुख जताया है। उन सभी ने निर्दोष होने का दावा किया है। उन्होंने कहा “अतुल की मौत का हमें गहरा अफसोस है। जल्द ही सभी सबूतों के साथ हम सामने आएंगे। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम निर्दोष हैं और हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।”
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त की चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने अतुल के लिए न्याय की बढ़ती मांगों के बीच, विवाहित महिलाओं की ओर से स्वार्थी हितों के लिए अपने पतियों और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए क्रूरता कानून के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि कभी-कभी प्रावधान, जिसका मूल उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाना था, का उपयोग कर कुछ महिलाओं द्वारा अपने पति और उनके परिवार को उनकी “अनुचित मांगों” का पालन करने के लिए मजबूर करने के लिए शोषण किया जा रहा है।
इधर, मृतक अतुल के भाई की शिकायत के बाद उसकी पत्नी और रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बेंगलुरु पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। केस से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपियों से पूछताछ की जा सकती है।
इंजीनियर ने दे दी थी अपनी जान
मंगलवार (10 दिसंबर ) को बेंगलुरु में 34 वर्षीय AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ने के साथ ही डेढ़ घंटे का वीडियो भी जारी किया था। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही केस की जज और न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। सुसाइड नोट में चार वर्षीय बेटे को गुजारा भत्ता वसूलने का हथियार बनाने का दावा अतुल ने किया गया था। उन्होंने अपने परिवार को और परेशान नहीं करने की अपील भी की थी।