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भुइयांडीह के 150 घरों को तोड़ने के मामले में एनजीटी के अधिवक्ताओं को भेजा गया वकालतनामा

by Rakesh Pandey
Bhuiyandih NGT case demolition houses
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जमशेदपुर : Bhuiyandih NGT case demolition houses :  भुइयांडीह के 150 घरों को तोड़ने के मामले में एनजीटी के अधिवक्ताओं ने वकालतनामा भेजा गया है। मकान तोड़ने के विरुद्ध गठित इंदिरा नगर-कल्याण नगर बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने एनजीटी के अधिवक्ताओं को वकालतनामा भेजा है। इस वकालतनामे में गुप्ता ने एनजीटी के अधिवक्ताओं-मानसी बचानी, ईशा कृष्ण, डॉ. बीपी नीलरत्न, सौमित्र जायसवाल, शुभम उपाध्याय, गीतांजलि सान्याल और सूर्या गुप्ता को अधिकृत किया गया है।

Bhuiyandih NGT case demolition houses :  23 अगस्त को होनी है सुनवाई

गौरतलब है कि विगत दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सीनियर एडवोकेट संजय उपाध्याय से 150 मकानों को तोड़ने के आलोक में मुलाकात की थी। उसी यात्रा में सरयू राय से एडवोकेट उपाध्याय ने कहा था कि उन्हें बस्ती वासियों की तरफ से वकालतनामा की जरूरत होगी। अब यह वकालतनामा उन्हें भेज दिया गया है। एनजीटी में इस केस पर सुनवाई 23 अगस्त को होनी है।

Bhuiyandih NGT case demolition houses :  6 जुलाई को अंचल कार्यालय ने दी थी नोटिस

बता दें कि भुइयांडीह स्थित कल्याण नगर, इंदिरा नगर एवं छाया नगर सहित आसपास के करीब 150 से अधिक घरों को तोड़े जाने के लिए अंचल कार्यालय द्वारा जेपीएलई की नोटिस दी गयी थी। छह जुलाई को जारी नोटिस में सभी को निर्देश दिया गया था कि वे 14 दिनों के अंदर अपने घरों को खाली कर दें। नोटिस में यह भी कहा गया था कि 20 जुलाई तक वे जवाब दें कि क्यों नहीं उनके घरों को तोड़ा जाए।

Bhuiyandih NGT case demolition houses :  विधायक सरयू राय ने कहा था- नहीं टूटने देंगे एक भी घर

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार जल संसाधन विभाग, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और जिला प्रशासन का एक संयुक्त सर्वेक्षण हुआ था, जिसके बाद 150 घरों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस दी गई थी। विधायक सरयू राय ने बीते दिनों कहा था कि वे किसी का घर नहीं टूटने देंगे।

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