Chaibasa (Jharkhand) : पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिले के नोवामुंडी थाना क्षेत्र स्थित कैनरा बैंक की डांगुवापोसी शाखा में डकैती के मामले में मंगलवार को चाईबासा कोर्ट ने सजा सुना दी। पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम ने अभियुक्त अमर कुमार तिडू को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। 26 अगस्त 2015 को अज्ञात अपराधियों ने बैंक में घुसकर व देशी कट्टा का भय दिखाकर 1 लाख 51 हजार 275 रुपये की डकैती की थी।
नोवामुंडी थाना में दर्ज हुआ था मामला
इस मामले में नोवामुंडी थाना में मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त अमर कुमार तिडू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को संग्रह किया और न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई।
पुलिस की रही अहम भूमिका
चाईबासा पुलिस की टीम ने इस मामले में कड़ी मेहनत कर आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सफलता से पुलिस की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है।
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