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केंद्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों को लेगी वापस, इसमें जामा मस्जिद भी शामिल

by Rakesh Pandey
केंद्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों को लेगी वापस
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने से संबंधित नोटिस जारी किया है। जिन संपत्तियों को वापस लिया जाएगा उसमें दिल्ली की जामा मस्जिद समेत कुल 123 संपत्तियां है जिन्हें वापस लिया जाएगा ।

केंद्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों को लेगी वापस

हालांकि जिस मस्जिद को वापस लिया जाना है, वो लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद नहीं है, बल्की यह जामा मस्जिद सेंट्रल दिल्ली में स्थित है और इसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था।

दो सदस्यीय समिति के रिपोर्ट के आधार पर ली जा रही संपत्तियां:

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर-अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानुतल्लाह खान को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी थी।

केंद्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों को लेगी वापस

सरकार ने वक्फ बोर्ड को दस्तावेज पेश करने का दिया निर्देश :

केंद्र सरकार की ओर से जिन 123 संपत्तियों को वापस लेने का नोटिस जारी किया गया है, वो पहले कभी न कभी सरकार के पास ही थी। लेकिन मनमोहन सिंह के देश का पीएम बनने के बाद इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को भेजे नोटिस में उसे जरूरी कागजात पेश करने को कहा है, जिसमें बोर्ड बता सके कि ये संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी वक्फ बोर्ड को राहत :

मालूम हो कि वक्फ बोर्ड ने केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने, फोड़ने और मरम्मतीकरण का काम कोई दूसरा न करे, लेकिन मई में हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद ही केंद्र सरकार ने इन संपत्तियों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है।

हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये संपत्तियां आपको मिलनी चाहिए, तो जरूरी कागजात पेश करें.

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