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अरुणाचल व नगालैंड के कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार ने फिर से बढ़ाई अफस्पा की अवधि

by Rakesh Pandey
केंद्र सरकार ने फिर से बढ़ाई अफस्पा की अवधि
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नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक अक्तूबर से अगले छह महीने के लिए अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) की अवधि को बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के कुछ जिलों और थाना क्षेत्रों में अफस्पा कई वर्षों से लागू है। वहीं, समय-समय पर इसकी अवधिक बढ़ाई जाती रही है। अफस्पा देश के अशांत अशांत क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 24 मार्च, 2023 को अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस थाना क्षेत्रों को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है। इसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की एक अक्टूबर 2023 से अगले छह महीने के लिए, या आदेश जब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है।

कोहिमा के कुछ थाना क्षेत्रों में भी लागू है अफस्पा

एक और अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को नगालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों को एक अप्रैल 2023 से छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। अब फिर से समीक्षा की गयी, जिसके बाद नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों के अलावा उन इलाकों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा-3 के तहत छह महीने की अवधि के लिए, या आदेश जब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, जो कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केजोचा पुलिस थाने, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस थाने, लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस थाने, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस थाने और जुन्हेबोटो जिले के घाटशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

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