

Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को उसकी आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कुटीयापदा निवासी मंसूर अंसारी पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस घटना के बाद जगन्नाथपुर थाना में वर्ष 2020 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और मंसूर अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में सभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में हुई। पोक्सो केस संख्या 47/2021 में सुनवाई के बाद, न्यायालय ने मंसूर अंसारी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो उसकी अंतिम सांस तक जारी रहेगी।
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