चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम (झारखंड) : दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर चक्रधरपुर थाना सभागार में सोमवार को थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अवधेश कुमार की अध्यक्षता में नगर के माइक सिस्टम और बाजा संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर नियम स्पष्ट किए गए।
थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि विसर्जन के दौरान डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं माइक सिस्टम को अधिकतम 60 डेसीबल तक ही बजाने की अनुमति दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पूजा समिति या संचालक के खिलाफ धारा 107 के तहत मामला दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी संचालकों से अपील की कि दुर्गा पूजा विसर्जन शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए नियमों का पालन आवश्यक है। बैठक में एसआई सुनील पांडेय, नगरपरिषद के सुपरवाइजर जगरन्नाथ पासवान समेत बड़ी संख्या में माइक सिस्टम संचालक मौजूद रहे।