Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पूर्व उपायुक्त और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की सिंगल बेंच ने सुनाया। अदालत ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद 25 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले, रांची स्थित PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने भी छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सेना की जमीन से जुड़ा है मामला
बता दें कि पूर्व उपायुक्त से जुड़ा यह मामला रांची के बरगाई अंचल स्थित बारीयातू इलाके में सेना की जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। छवि रंजन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस संवेदनशील भूमि घोटाले में संलिप्तता दिखाई।
ED की ओर से दाखिल चार्जशीट में कई रसूखदार आरोपी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन, चर्चित व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, बरगाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, और ज़मीन के कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मो. सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह से मिलकर सरकारी और सैन्य जमीन को धोखाधड़ी से बेचा और खरीदा गया।
Also Read: रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित