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Co-operative Law College: स्वतंत्र इकाई घाेषित हुआ को-ऑपरेटिव लाॅ काॅलेज, केयू ने जारी की अधिसूचना

by The Photon News Desk
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जमशेदपुर/Co-operative Law College: को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घाेषित कर दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया गया है। काेल्हान विश्वविद्यालय ने गुरूवार काे अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय के अधीन जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज संचालित है। जमशेदपुर काे-ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर के विधि संकाय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के तहत अलग जगह पर और स्वतंत्र रूप से संचालित करने का निर्देश मिला था।

परन्तु सरकार द्वारा इसे स्वतंत्र इकाई अबतक घोषित नहीं किया गया है। इसका संचालन वर्तमान में उसके विद्यार्थियों के फीस के द्वारा आंतरिक स्रोत से किया जा रहा है। ऐसे में आवंटन नहीं मिलने की वजह से संस्थान का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 के आलोक में जमशेदपुर को-ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर के विधि संकाय को पृथक कर जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विवि का कहना है कि छात्र लगातार इसकी मांग कर रहे थे। जिसके बाद यह यह फैसला लिया गया है।

Co-operative Law College : पांच एकड़ जमीन पर विकसित हाेगा लाॅ काॅलेज

जारी नाेटिफिकेशन के तहत को- ऑपरेटिव काॅलेज के पास जाे 36 एकड़ जमीन है उसमें से 5 एकड़ जमीन को-ऑपरेटिव लाॅ काॅलेज काे हस्तांतरित किया गया है ताकि बार काउंसिल के निदेशानुसार उसका संचालन हो सके।

पिछले महीने कैबिनेट ने लगायी थी मुहर:

मालूम हाे कि पिछले महीने झारखंड कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नाेटिफिकेशन विश्वविद्यालय काे जारी किया गया था। इसके बाद विवि ने अधिसूचना जारी की है। कहा जा रहा है कि स्वतंत्र इकाई घाेषित हाेने से काॅलेज काे कई फायदे हाेंगे।

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