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केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

by Rakesh Pandey
Kejriwal's Claim on Modi Government
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नई दिल्ली : Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाई गई थी। इससे केजरीवाल को एक बार फिर झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट में इसी को चुनौती दी गई है।

यहां बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले पर दिन भर चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीते दिन गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। हालांकि, शुक्रवार को ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

Delhi CM Arvind Kejriwal:राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दी थी जमानत

इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर 20 जून को जमानत दे दी थी। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें भी लगाई। जज ने केजरीवाल को जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया था।

 

हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक

 

प्रवर्तन निदेशालय ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीएम अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

 

हाई कोर्ट के अगले आदेश तक जमानत पर रोक

जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश सुनाए जाने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। वहीं कोर्ट ने कहा कि वह आदेश 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह पूरे मामले का रिकॉर्ड देखता चाहती है। हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश हुए एसवी राजू ने दलील दी कि ईडी को अपना मामला रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में कहा था कि ईडी के वकील की ओर से लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा कि तर्क दिया था कि जमानत देने के आदेशों पर अंतरिम रोक आतंकवादियों आदि से संबंधित मामलों में लगाई जाती है, जो खतरनाक होते हैं या जिनके जमानत मिलने के बाद भागने की संभावना होती है।

बता दें कि गुरुवार को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। बेल ऑर्डर में कोर्ट ने कहा था कि ईडी खुद मान रही है कि केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं और इसके लिए वह समय ले रही है।

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