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दिल्ली महिला आयोग की 223 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द, जानिए क्या बताया गया कारण

by Rakesh Pandey
Delhi Women Commission
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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग की 223 कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। आदेश में कहा गया है कि महिला आयोग को 223 कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। 

नई दिल्ली/Delhi Women Commission: दिल्ली महिला आयोग की 223 कर्मचारियों को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर आरोप है कि उन्होंने नियुक्तियां नियमों के खिलाफ जाकर की थी। डीसीडब्ल्यू एक्ट हवाला देते हुए बताया कि केवल 40 पद स्वीकृत हैं। महिला आयोग को 40 से ज्यादा कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है।

Delhi Women Commission: 2016 में की गयी थी नियुक्ति

उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की। सितंबर 2016 में महिला आयोग ने 223 अतिरिक्त पदों सृजित किया। पदों सृजन के बाद डीडब्ल्यूसीडी ने आयोग को सूचित किया कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आये। पदों के सृजन में उपराज्यपाल की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।

Delhi Women Commission: 40 लोगों की नियुक्ति ही आयोग कर सकता है

उपराज्यपाल के आदेश में कहा गया कि पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कई फैसला नियमों के खिलाफ लिये हैं। बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के 223 पदों को सृजित किया गया। दिल्ली महिला आयोग के वेतन औऱ भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई। डीसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार 40 लोगों की नियुक्ति ही आयोग कर सकता है। आयोग ने डीसीडब्ल्यू अधिनियम, 1994 वैधानिक प्रावधानों और वित्ता व योजना विभाग के नियमों का उल्लंघन किया है।

Delhi Women Commission: अनियमितताओं पर लिया संज्ञान

आयोग के अनियमितताओं पर संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल ने कार्रवाई की। सभी को स्वीकृत पदों को शून्य कर दिया है। आदेश में कहा गया कि दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारी को बहाल रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सभी संविदा आधारित कर्मिचारिों का सेवा तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है।

 

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