नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दहेज से संबंधित एक मामले में कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल दहेज की मांग करना भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 498A के तहत अपराध नहीं है और यह भी कि धमकी के अस्पष्ट आरोपों को कानून के तहत उत्पीड़न नहीं माना जा सकता।
रिश्तेदारों ने की FIR रद्द करने की अपील
जस्टिस अमित महाजन ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने एक महिला द्वारा अपने पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जिसमें पति, उसके माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों को आरोपी बनाया गया था। रिश्तेदारों ने उच्च न्यायालय से एफआईआर रद्द करने की अपील की। जिसके पीछे यह तर्क दिया गया कि वे महिला के सीधे परिवार के सदस्य नहीं थे, उनके साथ नहीं रहते थे और उनका दहेज की मांग करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था।
कोई ठोस प्रमाण नहीं हैः दिल्ली हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका में वैधता पाई और कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे और उनके दावे को समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। हालाँकि एक एफआईआर से उम्मीद नहीं की जा सकती। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कई तथ्यों का विवरण दिया है। फिर भी, इसमें आरोपियों को कथित घटना से जोड़ने वाला कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है,” उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की।
दहेज की मांग पर शादी तोड़ने की धमकी
कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि महिला ने जो आरोप लगाए थे, वे अतिरंजित लगते थे और इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे। उच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि जब पत्नी ने यह दावा किया था कि उसे दहेज की मांग पर शादी तोड़ने की धमकी दी गई थी, ये आरोप धारा 498A के तहत क्रूरता की कानूनी सीमा को पूरा नहीं करते।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सिर्फ दहेज की मांग करना धारा 498A IPC के तहत अपराध नहीं है और इस मामले में, धमकी का सामान्य आरोप उत्पीड़न के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, खासकर जब आरोपियों ने इसे एक निवेश के रूप में उचित ठहराया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि रिश्तेदार आक्रमणकारी नहीं थे, क्योंकि वे शिकायतकर्ता के साथ कभी नहीं रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर आमतौर पर यह आरोप लगा दिया गया है क्योंकि मुकदमेबाजों में पति और उसके सभी रिश्तेदारों को वैवाहिक विवादों में घसीटने की एक सामान्य प्रवृत्ति है।