रांची : झारखंड हाई कोर्ट में IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Puja Singhal) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की गई है। ईडी की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ताओं ए.के. दास और सौरभ कुमार ने की। इससे पहले, ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
आरोप और जांच
पूजा सिंघल, जो पूर्व में झारखंड सरकार में खान सचिव और विभिन्न जिलों में उपायुक्त के पद पर कार्यरत थीं, पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर अवैध धन अर्जित किया। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को असाधारण बताते हुए पूजा सिंघल की याचिका को 29 अप्रैल को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और मुकदमे को तेज़ी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। ईडी ने अब तक 17 गवाहों से पूछताछ की है।
अस्पताल में बिताए दिन
ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने बताया कि पूजा सिंघल ने जेल में अपने 687 दिनों में से 481 दिन अस्पताल में बिताए हैं। ईडी ने उनके साथ-साथ उनके पति, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य की संपत्तियों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी, जिसमें ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी।