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अगर हो गई रेल दुर्घटना, यात्रियों को अब 10 गुना ज्यादा मुआवजा, मिलेंगी और भी कई सुविधाएं!

by Rakesh Pandey
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सेंट्रल डेस्क, नई दिल्ली : भारतीय रेलवे का जितनी तेजी से विस्तार हो रहा है उस हिसाब से यात्रियों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। अब रेल यात्रा के दौरान अगर कोई ट्रेन दुर्घटना का शिकार होती है और इस दौरान किसी यात्री को चोट आती है तो उन्हें 10 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। वहीं, जान गंवाने वाले यात्रियों को भी मुआवजा बढ़ाकर मिलेगा। रेलवे के इस फैसले को अच्छा कदम माना जा रहा है।

10 साल के बाद बढ़ाई गई मुआवजे की राशि

भारतीय रेलवे ने लगभग 10 साल के बाद यह कदम उठाया है। इससे पूर्व साल 2012-13 में मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी की गई थी। उसके बाद से इसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने अब मुआवजे की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

देश में यह सेवा 18 सितंबर से लागू

मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी को लेकर भारतीय रेलवे की ओर से पत्र जारी हो चुका है। इतना ही नहीं, 18 सितंबर से यह व्यवस्था लागू भी हो चुकी है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही मानवयुक्त रेलवे फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण अगर कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होता है तो उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा।

जानें, संशोधन के बाद क्या मिलेगा लाभ?

भारतीय रेलवे द्वारा इसमें संशोधन करने के बाद आपको क्या-क्या लाभ होगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं।
• रेलवे ने संशोधन में सबका ख्याल रखा है।
• अगर ट्रेन या मानवयुक्त फाटक पर दुर्घटना होती है और घायल यात्रियों की जान चली जाती है तो मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि 50 हजार रुपये निर्धारित थी।
• ट्रेन या मानवयुक्त फाटक पर दुर्घटना होती है और कोई यात्री गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे ढ़ाई लाख (2.5 लाख) रुपए दिए जाएंगे। पहले घायलों को 25 हजार रुपये दिए जाते थे।
• ट्रेन दुर्घटना या मानवयुक्त फाटक पर दुर्घटना के दौरान अगर किसी यात्री को साधारण सी भी चोट लगती है तो उन्हें 50 हजार रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि मात्र पांच हजार रुपये थी।

ट्रेन में अप्रिय घटना पर भी तय की गई मुआवजा राशि

– ट्रेन में कभी-कभार अप्रिय घटनाएं भी सुनने को मिलती है। अप्रिय घटनाओं में हिंसक हमला, डकैती, आतंकवादी हमला जैसे अपराध शामिल हैं। इस परिस्थिति में भी भारतीय रेलवे द्वारा मुआवजा राशि दी जाएगी।
– किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को डेढ़ लाख (1.5 लाख) रुपये मिलेंगे। पहले ये राशि पचास हजार (50,000) रुपये तय थी।
– किसी अप्रिय घटना में अगर कोई यात्री गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे पचास हजार (50,000) रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि पच्चीस हजार (25,000) रुपये तय थी।
– किसी अप्रिय घटना में अगर कोई यात्री साधारण रूप से भी घायल होता है तो उसे पांच हजार (5,000) रुपये मुआवजा मिलेगा। पहले भी इतना ही मिलता था।

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घायलों को अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेगी

– अभी तक मुआवजा राशि की बात हो रही थी लेकिन आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े।
– ट्रेन दुर्घटना में अगर कोई यात्री गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वह 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहता है तो उसे अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा।
-घायल यात्रियों को हर दस दिन की अवधि के अंत या अस्पताल से छुट्टी की तारीख पर तीन हजार रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे।
– इसके अलावे भी कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।

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