रांची : रांची नगर निगम ने राजधानी में बिना अनुमति संचालित हो रहे अवैध खटालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। निगम प्रशासक संदीप सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं खटाल संचालन से जुड़े वैधानिक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रशासक ने आदेश दिया है कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहे खटालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनपर एक्ट के तहत फाइन भी लगाया जाएगा।

ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग जरूरी
निगम द्वारा खटाल संचालकों ते पास ट्रेड लाइसेंस, परिसर का होल्डिंग रजिस्ट्रेशन और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था जैसे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन खटालों के पास वैध कागजात नहीं होंगे या जो खटाल अपने पशुओं के अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं कर रहे होंगे, उनके विरुद्ध झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 319(3) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पशुओं को रखा जाए साफ-सुथरा
निगम की टीम ने खटाल संचालकों को जल्द से जल्द आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि लाइसेंस जारी होने के बाद खटाल संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पशुओं को साफ-सुथरा रखा जाए और खटाल क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाई जाए। नियमों की अनदेखी करने वाले खटाल संचालकों पर झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 319(3) के तहत 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि उल्लंघन लगातार जारी रहता है, तो प्रतिदिन 50 अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर गोबर या अन्य पशु अपशिष्ट डालने पर 1000 तक का जुर्माना और लगाया जा सकता है। नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने के अलावा खटाल बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
READ ALSO : 31 पार्किंग का रांची नगर निगम ने तय किया चार्ज, अवैध वसूली पर करें कंप्लेन