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RANCHI NEWS: झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर

by Vivek Sharma
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RANCHI (JHARKHAND): शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। प्रोजेक्ट भवन में हुई मंत्रिपरिषद की  बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में पेंशन के अलावा रोड, थानों के लिए गाड़ी खरीदने की मंजूरी भी शामिल है। इसमें झारखंड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके माध्यम से लोगों के सामने पेंशन के विकल्प को चुनने का आप्शन मिलेगा।

राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब इन्हें पूर्व के 246% के स्थान पर 252% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ी हुई दर 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।

राज्य भर के थानों के लिए खरीदे जाएंगे वाहन

कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि पुलिस वाहनों की खरीद पर सरकार कुल 146 करोड़ 79 लाख 63 हजार 849 रुपये खर्च करेगी। इन वाहनों में चार पहिया श्रेणी में महिंद्रा बोलेरो और दो पहिया श्रेणी में टीवीएस अपाचे बाइक शामिल हैं। एक महिंद्रा बोलेरो की खरीद पर 9 लाख 59 हजार रुपये और एक टीवीएस अपाचे की खरीद पर 1 लाख 14 हजार 563 रुपये की लागत आएगी। इन वाहनों की खरीद दो वित्तीय वर्षों में पूरी की जाएगी। कैबिनेट सचिव ने बताया कि थानों में पहले से मौजूद कई वाहन जर्जर हो चुके हैं, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में मौजूद 1079 चार पहिया और 1133 दो पहिया वाहन अब इस्तेमाल के योग्य नहीं रह गए हैं।

1 अगस्त से चलेगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र

वहीं झारखंड में खुदरा शराब की बिक्री श्रम नियोजन विभाग के द्वारा किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। साथ ही बैठक में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को आहूत करने की स्वीकृति दी गई है। 1 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 के बीच मानसून सत्र चलेगा। यह कुल पांच दिनों के लिए होगा। वहीं बैठक में संस्था नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत निबंधन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही बैठक में पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो के उपचार में खर्च हुए 44 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

करमाटांड़ से जुराल तक सड़क का होगा चौड़ीकरण

साहिबगंज के करमाटांड़ (मोहनपुर-करमाटांड आरसीडी पथ पर) से जुराल एनएच-18 पर पथ 12.706 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए एक सौ इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गयी।

दो वेतनवृद्धि पर रोक को यथावत रखने की स्वीकृति

रांची के नामकुम की तत्कालीन सीओ कुमुदिनी टुडू द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक को यथावत रखने की स्वीकृति दी गयी। रांची के नामकुम स्थित नयाभुसूर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अभिनीति सिद्धार्थ को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी। वहीं जामताड़ा जिले के नाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ स्नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी। जमशेदपुर के तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन डॉ अरविन्द कुमार लाल (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०-1855/2022 में दिनांक-03.04.2024 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गयी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका में संशोधन को मंजूरी।
  • पथ प्रमण्डल, रांची (ग्रामीण) के अंतर्गत सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी सड़क (एमडीआर-25) के 39 किमी तक के राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए 32 करोड़ 70 लाख 37 हजार 400 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
  • रांची जिला के कुम्हरिया मोड़ (मेसरा-पिठोरिया पथ पर) से संग्रामपुर (करमटोली-ओरमांझी पथ पर) (6.333 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए सड़क के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 38 करोड़ 89 लाख 68 हजार 400 रुपये की मंजूरी।
  • हाईकोर्ट में दायर मामले में भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने का निर्णय।
  • शिव कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक के चिकित्सा में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 10 लाख 20 हजार 966 रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति।
  • झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों पर वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति।
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव परियोजनाओं में स्पाइनलेस कैक्टस प्लांटेशन के तहत तकनीकी सहयोग के लिए चार संस्थानों के बीच एमएओयू करने का निर्णय।
  • झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली के तहत उत्पाद दुकानों का संचालन शुरू होने तक दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए होगी, इसकी घटनोत्तर स्वीकृति।
  • द डिस्‍ट्रीक्‍ट कोर्ट ऑफ द स्टे‍ट ऑफ झारखंड फोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्युनिकेशन एंड ऑडिया-वीडियो इलेक्‍ट्रॉनिक मीन्स रूल्स-2025 के गठन पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करने की मंजूरी।
  • हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य में 2017 में नियुक्त खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि और वेतनवृद्धि का निर्णय।
  • दिनेश कुमार मिश्र, पूर्व जिला और अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए खर्च पांच लाख, 75 हजार, 101 रुपये की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।
  • संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अन्तर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति।
  • माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति देने के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि और पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की स्वीकृति।
  • पूर्व मंत्री जगरनाथ महतो के एमजीएम अस्पताल, चेन्नई में हुए लंग्स ट्रांसप्लांट पर 44 लाख 83 हजार 670 रुपए के भुगतान की स्वीकृति।
  • साहेबगंज के अंतर्गत “करमाटांड (मोहनपुर-करमाटांड आरसीडी पथ पर) से जुराल पथ 12.706 किमी के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के लिए 121 करोड़ 74 लाख 19 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

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