Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार बहाली से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का उसी विशेष “बीट” (कार्यक्षेत्र) का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। अदालत के इस फैसले से राज्य भर के हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।यह मामला गिरिडीह जिले के निवासी पवन कुमार राय से जुड़ा है। पवन कुमार राय ने चौकीदार पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने उनकी उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि वे उस संबंधित बीट क्षेत्र के निवासी नहीं हैं।

इसके बाद पवन कुमार राय ने इस निर्णय को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी।मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि केवल बीट क्षेत्र के निवासी होने की शर्त के आधार पर किसी योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि यह शर्त नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करती है।यह फैसला हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया।
अदालत के इस निर्णय के बाद अब जिला स्तर पर होने वाली चौकीदार बहाली में आस-पास के बीट या अन्य क्षेत्रों के पात्र अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल सकेगा।हाईकोर्ट के इस फैसले को चौकीदार बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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