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Jharkhand DGP नियुक्ति मामले में ​राज्य सरकार को देनी होगी नई नियमावली की सफाई, सुप्रीम कोर्ट में अब 9 अक्टूबर को

by Kanchan Kumar
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​नई दिल्ली/ रांची : ​झारखंड में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। अदालत में तारीख तय होने के पीछे वकीलों की उपलब्धता न होना मुख्य वजह रही।
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​सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए नए डीडीपी नियुक्ति नियमों पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए अदालत से जल्द यानी 30 सितंबर को सुनवाई की गुजारिश की। ​हालांकि, झारखंड सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे 30 तारीख को उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने इस हाई प्रोफाईल मामले में न्याय मित्र की मदद लेने की बात कही, लेकिन न्याय मित्र राजू रामचन्द्रन ने भी अगले हफ्ते उपस्थित होने में असमर्थता जताई। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने 9 अक्टूबर की नई तारीख तय कर दी।

​झारखंड सरकार को पेश करनी होगी सफाई

​मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई में अपनी बनाई नियमावली की वैधता और कानूनी आधार पर अपना रुख साफ करे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी अदालत को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस संबंध में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी।

​उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार छह महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट में झारखंड के नए नियमों को अनुचित ठहरा चुकी है। ऐसे में 9 अक्टूबर की सुनवाई राज्य सरकार के लिए काफी अहम साबित होने वाली है।

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