Ranchi (Jharkhand) : झारखंड के मेहनतकश श्रमिकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार जल्द ही इन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए चार नए कानून लागू करने जा रही है। इन प्रस्तावित कानूनों को विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और अब इन्हें वित्त विभाग के पास भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही इन्हें मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित कराकर लागू करने की तैयारी है।
श्रमिकों के हित में बड़ा कदम
इन नई नियमावलियों के लागू होने से राज्य के श्रमिकों की कार्य करने की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सहूलियतों को सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले से चले आ रहे 29 श्रम कानूनों को मिलाकर सिर्फ चार संहिताओं (कोड) में परिवर्तित करते हुए नया कानून पारित किया है। इसी तर्ज पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी राज्य के 15 से अधिक श्रम कानूनों को मिलाकर केवल चार नियमावलियों में समाहित करके लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए प्रदेश के श्रमिकों के लिए चार नियमावली वाला कानून लाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य के श्रमिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
प्रस्तावित चार कानूनों में श्रमिकों के लिए क्या है खास
सोशल सिक्योरिटी (झारखंड) नियमावली: इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य राज्य में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसके तहत श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (झारखंड) नियमावली: इस नियमावली में श्रमिकों के लिए बेहतर और सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, उनके व्यावसायिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, जिससे कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव हो सके।
इंडस्ट्रियल रिलेशन (झारखंड) नियमावली: इस नियमावली के तहत औद्योगिक इकाइयों और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। इसका लक्ष्य यह है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के औद्योगिक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और यदि हो भी तो उसे आसानी से सुलझाया जा सके।
वर्कर्स वेजेस (झारखंड) नियमावली: इस नियमावली में श्रमिकों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी और उसके भुगतान से जुड़े कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत श्रमिकों को समय पर और उचित मजदूरी मिल सकेगी, जिससे उनका आर्थिक शोषण न हो।