Ranchi : झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी और हजारीबाग के तत्कालीन अंचल अधिकारी (सदर) शैलेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। उनका निलंबन 15 अक्टूबर 2025 से प्रभावी मानते हुए अगले आदेश तक निलंबित किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार शैलेश कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड संख्या-11/25 में प्राथमिक अभियुक्त हैं। एसीबी ने उन्हें 15 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे केंद्रीय कारा हजारीबाग में बंद है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में पंचायती राज विभाग में उप निदेशक पद पर पदस्थापित शैलेश कुमार को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(2)(क) के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, जिसका भुगतान उसी स्थापना से होगा, जहां वे गिरफ्तारी के समय पदस्थापित थे। हिरासत से मुक्त होने के बाद उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान देना होगा। विभाग ने इसकी जानकारी संबंधित विभागों, महालेखाकार, उपायुक्त हजारीबाग, पंचायती राज विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेज दी है। वहीं, राज्य सरकार ने जामताड़ा के पूर्व एलआरडीसी प्रभात कुमार पर भी कार्रवाई की है, उन्हे निंदन की सजा दी गई है।

