Ranchi (Jharkhand) : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में डांस के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही न्यायालय ने जेल में नियमित जेल अधीक्षक की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। मामला शराब और जीएसटी घोटाला के आरोपियों से संबंधित है, जिनका डांस करते वीडियो सामने आया था।
अगली सुनवाई 5 जनवरी को
इस पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को हाेगी।
जेल प्रशासन को सख्त निर्देश
मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि दो दिनों के अंदर जेल में नियमित जेल अधीक्षक की नियुक्ति की जाए। साथ ही अदालत ने जेल प्रसाशन को सख्त निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जेल में कैदियों के पास फोन, चार्जर और किसी भी तरह की नशीली वस्तु न पहुंचे। अदालत ने झालसा और पुलिस प्रशासन को भी समय-समय पर औचक निरीक्षण का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जेल आईजी भी अदालत के समक्ष सशरीर हाजिर रहे।

